हाई कोर्ट से पूर्व आईएएस टुटेजा को राहत
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने भरष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 7 एवं 12 के आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को राहत मिली है। कोर्ट ने अगामी आदेश तक कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई है।
उल्लेखनीय है कि एसीबी ने जुलाई 2023 में प्रदेश में लिकर स्कैम मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर धन अर्जित करने के आरोप में जुर्म दर्ज किया है। दर्ज प्रकरण को रद्द कराने उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका पेश की है। जस्टिस एन के चंद्रवंशी की कोर्ट में आज मामले की पहली सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आगामी आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
