जेल अधीक्षक की ट्रांसफर के खिलाफ पेश याचिका खारिज
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक द्वारा तबादला आदेश के खिलाफ पेश याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि अधिकारियों को जहा भेजा जाएगा वहाँ काम करना होगा वरना नोकरी छोड़ सकते है।
उल्लखनीय है कि दुर्ग जेल में पदस्थ जेल अधीक्षक का दुर्ग से जगदलपुर तबादला किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि उसका लगभग 8 माह पूर्व अंबिकापुर जेल से दुर्ग तबादला किया गया। 8 माह के अंतराल में दुर्ग से जगदलपुर ट्रांसफर किया जाना अनुचित है। सरकार की ओर से कहा गया कि उनका तबादला पदोन्नति देकर किया गया है। जस्टिस एन के व्यास ने कहा नियम क्लास थ्री कर्मचारियों के लिए ठीक है किंतु जिम्मेदार अधिकारी के लिए उचित नहीं है। सरकार जहाँ भेजती है वहा काम करे अन्यथा नोकरी छोड़ दे। इसके साथ कोर्ट ने याचिका को डिस्पोजल कर दिया है।
