जस्टिस एन के व्यास ने छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम से अन्य विभाग में गये कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिए जाने के खिलाफ पेश याचिका को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम के एमडी से शपथ पत्र के साथ सेटअप की जानकारी मांगी है। उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के उपरांत मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम को भंग कर छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना निगम का गठन किया गया। परिवहन निगम के कर्मचारियों व सम्पूर्ण चल अचल संपत्ति निगम को दिया गया। बाद में भंग परिवहन निगम के कर्मचारियों को विभिन्न विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। याचिकाकर्ता के पिता भी राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी थे। उन्हें जनसंपर्क विभाग में पदस्थ किया गया था। सेवाकाल के दौरान पिता का निधन होने पर आश्रित ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन दिया। उसके आवेदन को यह कहते हुए रिजेक्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम में सेटअप ही नहीं है। इसके खिलाफ अधिवक्ता चन्द्रेश श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट याचिका पेश की गई है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई हेतु 12 अप्रैल को रखा है।

kamlesh Sharma

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