अवकाश के दिन विशेष कोर्ट लगाकर मामले की सुनवाई की गई
बिलासपुर। पर्किंग की जगह में दुकान निर्माण किये जाने पर 24 घण्टे के अंदर अवैध निर्माण तोड़ने जारी नोटिस के खिलाफ पेश याचिका में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अवैध निर्माण स्वतः हटाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने इस दौरान निगम को कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता हरीश राठौर ने दुकान का निर्माण कराया है। निर्माण में तय नक्शा के अनुसार निर्माण नहीं किया गया। इसके अलावा पर्किंग की जगह में भी दुकान बना दिया गया है। निगम से नोटिस मिलने पर उसने नियमतिकरण के लिए आवेदन दिया। निगम ने आवेदन निरस्त कर अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश दिया। इसके बावजूद निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम बिलासपुर ने 28 मार्च 2024 को नोटिस जारी कर 24 घण्टे में अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। लगातार तीन दिन अवकाश होने पर याचिकाकर्ता ने याचिका पेश कर अर्जेंट हिर्रीग करने निवेदन किया। इस पर अवकाश के दिन जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की विशेष कोर्ट लगाकर याचिका में सुनवाई की गई। कोर्ट ने निगम की नोटिस पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को स्वयं से अवैध निर्माण हटाने तीन सप्ताह का समय दिया है।
