शहीद पुलिस अधिकारी / कर्मचारी का पुत्र इच्छानुसार ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने शहीद पुलिस कर्मी के पुत्र को एएसआई एम के पद में अनुकंपा नियुक्ति पाने का हकदार माना है। कोर्ट ने डीजीपी को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को 4 सप्ताह में निराकृत करने व उक्त पद में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।
अलबेलापारा, कांकेर निवासी मुरलीधर सिन्हा, जिला-नारायणपुर में पुलिस विभाग में आरक्षक (कांस्टेबल) के पद पर पदस्थ थे। चूंकि जिला – नारायणपुर घोर अनुसूचित एवं नक्सली जिला है। वर्ष 2007 में हुए एक नक्सलाईड ऑपरेशन में मुरलीधर सिन्हा की मृत्यु हो गई एवं पुलिस विभाग द्वारा उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। स्व. मुरलीधर सिन्हा के पुत्र पंकज सिन्हा नाबालिक होने के कारण उन्हें बाल आरक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। पंकज सिन्हा द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने एवं बालिग होने पर सचिव, गृह विभाग एवं डीजीपी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पंकज सिन्हा को ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने एवं उक्त पद पर नियमित किये जाने की मांग की गई परंतु पंकज सिन्हा को उक्त पद पर नियुक्ति ना दिये जाने से क्षुब्ध होकर पंकज सिन्हा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं पी.एस. निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं पी. एस. निकिता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13.11.2020 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रायपुर द्वारा जारी सर्कुलर के तहत् पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित / नक्सली जिलों में मुठभेड़ के दौरान मृत्यु हो जाने पर उन अधिकारी / कर्मचारियों को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाएगा एवं शहीद अधिकारी/कर्मचारियों के विधिक वारिसों को इच्छानुसार पद ASI (M)/ आरक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी परंतु आवेदक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद भी सर्कुलर दिनांक 13.11.2020 का उल्लंघन करते हुए उसे ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को यह निर्देशित किया गया कि वे दिनांक 13.11.2020 को डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के तहत् याचिकाकर्ता पंकज सिन्हा को ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन का तत्काल 04 (चार) सप्ताह के भीतर निराकरण करें।
