विभागीय पदोन्नति परीक्षा में आरआई पद के लिए उत्तीर्ण पटवारियों को जल्दी प्रशिक्षण देने का आदेश
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने विभागीय पदोन्नति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए पटवारियों को आरआई पद के लिए जल्दी प्रशिक्षण कराने का आदेश दिया है। परीक्षा में सफल होने के एक वर्ष बाद भी प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजे जाने पर सफल उम्मीदवार ने याचिका पेश की थी।
राज्य शासन द्वारा राज्य में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2024 में ली गई थी , जिसमे उत्तीर्ण सभी पटवारियों को राजस्व विभाग द्वारा 9 माह का प्रशिक्षण देना था ।
कुल 216 पटवारियों का चयन राजस्व निरीक्षक के पद हेतु किया गया , परंतु प्रशिक्षण कब शुरू किया जायेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई ।
काफी समय बीत जाने पर भी जब प्रशिक्षण शुरू नही किया गया तब याचिकाकर्ता गिरधर गोपाल राठौर , विकास कुमार जायसवाल, भूपेंद्र नवरंग , रविन्द्र दस महंत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता शाल्विक तिवारी के माध्यम से याचिका पेश की गई ।
न्यायालय के समक्ष राज्य शासन द्वारा कहा गया की 15 दिवस के भीतर राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रशिक्षण हेतु उचित आदेश पारित करेंगे न्यायाधीश श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ द्वारा राज्य शासन को प्रशिक्षण हेतु जल्द फैसला लेने के निर्देश के साथ याचिका में आदेश पारित किया ।
