• फुटपाथ में अतिक्रमण, कोर्ट ने निगम से कहा पहले गुमटी लगवाते है बाद में उस पर एक्शन करते हैं
    बिलासपुर। शहर के फुटपाथ में अतिक्रमण और यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि, शहर में व्यवस्थित रूप कोई योजना नहीं है । कोर्ट ने कलेक्टर सहित निगम प्रशासन को शपथपत्र में 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है ।
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर शहर में फुटपाथ के अतिक्रमण और यातायात नियमों की अवहेलना मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।
    इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील सैयद मजीद अली और अन्य ने अपना पक्ष रखा। वहीं उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने शासन का पक्ष रखा । सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने शासन के अधिवक्ता को कहा कि शहर में व्यवस्थित रूप से कोई योजना नहीं है* वही नगर निगम प्रशासन से इस मसले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा करते क्या हैं आप..? पहले सड़क पर गुमटी लगवा देते हैं, बाद में उसे पर एक्शन लेते हैं* सड़क पर पूरा बसा दिया है, आदमी के चलने की जगह नहीं है* इस पूरे मामले में कलेक्टर और निगम आयुक्त को 2 सप्ताह में हलफनामा दायर कर जवाब मांगा है, अगली सुनवाई 12 फरवरी 2025 को तय की गई है*
kamlesh Sharma

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