एसएचओ छाल के तबादला पर रोक
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने रायगढ़ के छाल थाना में पदस्थ निरीक्षक का सुकमा तबादला किये जाने के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता विजय कुमार चेलक रायगढ़ जिला के छाल थाना में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद में पदस्थ है। उनका 11 मार्च 2024 को रायगढ़ से सुकमा तबादला कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता धीरज वानखेड़े के माध्यम से याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि उनका 5 सितंबर 2023 को बस्तर से रायगढ़ जिला ट्रांसफर किया गया। 6 माह के अंदर उनका सुकमा ट्रांसफर किया जाना गलत है। मामले की जस्टिस एन के व्यास की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश में आगामी आदेश तक रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि ऐसा क्या प्रशासनिक कारण है जो कि उनका 6 माह में ट्रांसफर करना पड़ रहा है।
