जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का स्थानांतरण प्रस्ताव
बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया एवं उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपना जवाब भेजे। इस पर उन्होंने 17 मार्च को पत्र भेजकर प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर उनका राजस्थान, मध्यप्रदेश, इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा या दिल्ली जैसे पांच उच्च न्यायालयों में से किसी एक में स्थानांतरित करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
इस पर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से परामर्श किया, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित होने के कारण प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपने विचार देने की स्थिति में हैं।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राय मांगी गई। उन्होंने जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के पटना स्थानांतरण पर सहमति दी है । सहमति मिलने पर जस्टिस चंदेल के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर उन्हें उपरोक्त पाँच उच्च न्यायालयों में से किसी में स्थानांतरित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनकी कठिनाई को देखते हुए, कॉलेजियम आंशिक रूप से उनके अनुरोध को स्वीकार किया है। कॉलेजियम ने उनका मद्रास हाई कोर्ट के बजाय पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की अनुशंसा किया है।
