नोटिस के बाद शासन ने सर्कुलर समाप्त किया, हाई कोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाई
बिलासपुर । हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर निरस्त करते हुए आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है।कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश देते हुए पिटीशन खारिज कर दी है । इसके साथ ही जारी हुए सर्कुलर को निरस्त किया गया है ।
आज जारी अपने आदेश में कोर्ट ने दो व्यवस्था दी है , पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया है और नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात जवानों के बच्चों को भर्ती में छूट का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली छूट को आर्टिकल 14 व 16 का उल्लंघन माना है* अब फिजिकल टेस्ट के बाद आगे की भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी* छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग- अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी* इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं*यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई थी।
: आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया मे राज्य के सभी जिलों में अलग अलग पदों पर भर्ती होनी थी* इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था* राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था*: भर्ती नियम 2007 कंडिका 9 (5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया, जिससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी * आज हुई अंतिम सुनवाई के बाद जस्टिस रकेश मोहन पाण्डेय ने इस सबंध में जारी सर्कुलर को भी निरस्त कर याचिका खारिज कर दी , अब भर्ती प्रक्रिया हो सकेगी ।
