बिलासपुर। सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सवेंडनशीलता से छत्तीसगढ़ में अभियोजन की ओर से गवाही देने न्यायालय में आने वाले गवाहों को अब 100 के बजाय 300 रु खुराक भत्ता मिलेगा। राज्य शासन ने 26 सितंबर को अधिसूचना जारी किया।
दांडिक मामलों में अदालत में उपस्थित होने पर अभियोजन गवाह को एक सौ रुपए की दर से खुराक भत्ता दिया जाता है जो कि न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम,1948 में हर छह महीने में राज्य शासन द्वारा पुनः निर्धारित की जाने वाली अकुशल कृषि मजदूर को देय दैनिक मजदूरी से भी कम है। अतः खुराक भत्ते की दर को पुनरीक्षित करने हेतु बिलासपुर निवासी रिटायर्ड ज़िला एवम् सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र तिवारी द्वारा विधि विभाग, छ ग शासन को दिनांक 1 फरवरी,2024 को पत्र लिखा गया था और उसकी प्रति उप मुख्य मंत्री श्री अरुण साव जी को भेजी गई थी।विधि विभाग ने उक्त पत्र उचित कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को भेज दिया गया।जिस पर कार्यवाही की गई और अब 26 सितंबर,2024 के राजपत्र के अनुसार भत्ते की दर 100 रुपए को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है।श्री सुरेन्द्र तिवारी द्वारा लोकहित में को गई पहल की सराहना अदालती गलियारों में की जा रही है।
