बिलासपुर । सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर पेश याचिका हाईकोर्ट की डीविजन बेंच ने खारिज कर दी है। असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने डीविजन बेंच में अपील की थी।
मामले की सुनवाई के बाद डीविजन बेंच ने सिंगल बैंच के फैसले को यथावत रखा है। कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला देते हुए कहा है कि असफल परीक्षार्थियों को भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार नहीं है। इससे चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को 45 दिनों में पूरा करने और 90 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था । कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि, प्लाटून कमांडर के पदों पर चयनित महिला उम्मीदवारों को हटाकर पुरुष उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए ।असफल परीक्षार्थियों ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी। जिसमें दावा किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं और पुरुष उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। हालांकि डीविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले में कोई अनियमितता न पाते हुए अपील खारिज कर दी, जिससे परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
रायपुर में आंदोलन
मालूम हो कि , अभ्यर्थी वर्तमान में रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
