गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए कोई नहीं, हाई कोर्ट ने आरक्षक पति के तबादला आदेश पर रोक लगाई
बिलासपुर। ग्राम एवं पोस्ट उमरगांव, तहसील-नगरी, जिला धमतरी निवासी, नवदीप ठाकुर, जिला धमतरी में पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदस्थ है। उक्त पदस्थापना के दौरान पुलिरा महानिरीक्षक (आईजीपी) रायपुर रेंज द्वारा एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला धमतरी से जिला-महासमुंद कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर नवदीप ठाकुर द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती डिगेश्वरी ध्रुव 06 माह की गर्भवती है एवं प्रसव की संभावित तिथि 03 माह पश्चात् है चूंकि याचिकाकर्ता के परिवार में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिये अन्य कोई जिम्मेदार सदस्य नहीं है एवं यदि याचिकाकर्ता जिला महासमुंद में ज्वाईन करता है तो वह गर्भवती पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएगा, चूंकि उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पूर्व में अन्य याचिकाओं में पत्नी के गर्भवती होने एवं उनकी देखभाल किये जाने के आधार पर स्थानांतरण आदेश पर स्थगन (स्टे) दिया गया था अतः उक्त आधार पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता का धमतरी से महासमुंद किये गये स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई है।

kamlesh Sharma

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