बिलासपुर । हाईकोर्ट ने मृत कर्मचारी की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव कार्यपालन अभियंता भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग रायपुर के कार्यपालन अभियंता को याचिकाकर्ता रिटायर कर्मचारी की पत्नी को उसके पति के सेवाकाल के अवकाश नगदीकरण की राशि का साठ दिवस के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।
महासमुंद जिले के नयापारा रहने वाली श्रीमती शाहिदा कुरेशी ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी कि, श्रीमती शाहिदा कुरेशी का मृत पति शमीम अख्तर कुरैशी कार्यपालन अभियंता विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग रायपुर के अंतर्गत ग्रेट 3 समयपाल के पद पर कार्यरत थे । सेवा काल पूरा करने पर उनको सेवानिवृत्ति वर्ष 2010 में दे दी गई थी परंतु रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्हें अवकाश नगदीकरण मद में की राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई । रिटायर्ड कर्मचारी राशि का भुगतान प्राप्त करने विभाग का चक्कर काटते रहे परंतु उसके बाद भी उन्हे राहत नहीं मिली और इसी मध्य उनकी मृत्यु हो गई । उनकी मृत्यु के पश्चात पत्नी श्रीमती शाहिदा कुरेशी ने याचिका प्रस्तुत की थी । जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने जल संसाधन विभाग सचिव सहित कार्यपालन अभियंता भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग रायपुर के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया है कि वे रिटायर सेवक की पत्नी को उसके पति के सेवाकाल के अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान इस आदेश की प्रति प्राप्त करने के साठ दिवस के भीतर करने का आदेश दिया है।

kamlesh Sharma

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