बिलासपुर । हाईकोर्ट ने जनपद अध्यक्ष नवागढ़  को पद से हटाने जिला कलेक्टर बेमेतरा द्वारा दिए गये आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए 3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की है  ।
श्रीमती अंजलि मार्कण्डेय बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं । इनके खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष व् अन्य ने कुछ आरोप लगाये गए थे । इन आरोपों के आधार पर जिला प्रशासन ने नोटिस देते हुए याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया  । इस आदेश के खिलाफ पहले याचिकाकर्ता ने कमिश्नर दुर्ग कोआवेदन दिया , इस पर प्रतिकूल आदेश आने पर इन्होने हाईकोर्ट में अधिवक्ता शैलेन्द्र बाजपेयी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की । याचिका में बताया गया कि, याचिकाकर्ता को नोटिस की प्रति ही नहीं दी गई जिसमें लगे हुए आरोपों  का उल्लेख किया गया था । जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई । सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिए गए आदेश पर रोक लगा दी । अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित कि गई है ।

kamlesh Sharma

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