30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवक तीसरे समयमान वेतन प्राप्त करने का हकदार
00 प्रधान आरक्षक आबकारी को एरियर्स देने का आदेश दिया
बिलासपुर। प्रधान आरक्षक आबकारी को 30 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद भी तीसरा समयमान वेतन नहीं दिए जाने के खिलाफ पेश याचिका में हाई कोर्ट ने आयुक्त आबकारी को याचिकाकर्ता को 2019 से तीसरे समयमान वेतन का लाभ देने का आदेश दिया है।
ग्राम अर्जुनी जिला बलौदाबाजार निवासी कुंजराम ध्रुव की 1989 में आबकारी आरक्षक के पद में नियुक्ति हुई थी। 2020 में प्रधान आरक्षक आबकारी के पद में पदोन्नति प्रदान किया गया। अप्रैल 2024 में याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हुए। 30 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद भी तीसरे समयमान वेतनमान नहीं दिए जाने पर उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व देवांशी चक्रवर्ती के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें 10 वर्ष की सेवा पूरा करने वाले शासकीय सेवक को प्रथम समयमान वेतन, 20 वर्ष पूरा करने पर दूसरा समयमान व 30 वर्ष पूरा होने पर तीसरा समयमान वेतन दिया जाना है। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर 1 जनवरी 2016 व उसके बाद 30 वर्ष की सेवा पूरा करने वाले शासकीय कर्मचारी को तीसरे समयमान वेतन देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने सितंबर 2019 में 30 वर्ष की सेवा पूरा किया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई उपरांत याचिकाकर्ता को तीसरे समयमान वेतन प्राप्त करने का हकदार माना है। कोर्ट ने आयुक्त आबकारी व अपर आयुक्त आबकारी रायपुर को याचिकाकर्ता को 2019 से तीसरे समयमान वेतनमान का लाभ देने व एरियस का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
