किसान की जमीन ली व आदेश के बाद भी मुवावजा नहीं दिया, आईएएस यशवंत, जितेंद्र शुक्ला, एसडीओ भू अर्जन डहरिया के खिलाफ अवमानना का आरोप तय
बिलासपुर। बिना भूमि अधिग्रहण किये किसान की जमीन में सड़क निर्माण करने व कोर्ट के आदेश के बाद भी मुआवजा नहीं देने पर जांजगीर चाम्पा के पूर्व कलेक्टर यशवंत कुमार, जितेंद्र शुक्ला, भू अर्जन अधिकारी करुण डहरिया व कार्यपालन अभियंता आर के चंद्रा के विरुद्ध अवमानना का चार्ज फ्रेम किया है। कोर्ट ने चारों को 21 अगस्त 2024 को कोर्ट में जवाब देने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
जांजगीर केरा रोड निवासी कमलेश सिंह की ग्राम कोसा में खसरा नंबर 108/1 में जमीन है। उक्त जमीन में बिना भूमि अधिग्रहण किये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्णमा कर दिया गया। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर विधिवत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कर मुआवजा दिए जाने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका पेश की। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने 2021 में कलेक्टर जांजगीर को याचिकाकर्ता को 6 माह के अंदर मुआवजा देने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए अवमानना याचिका पेश की। कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट होने पर इनके विरुद्ध अवमानना का चार्ज फ्रेम किया व जवाब देने 21 अगस्त को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

 

 

kamlesh Sharma

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