आदेश का पालन नहीं कोर्ट ने भविष्य में गलती नहीं दोहराने की चेतावनी दी
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं होने पर अधिकारी द्वारा क्षमा मांगने पर भविष्य में गलती नहीं दोहराने की चेतावनी देते हुए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता कृष्ण प्रसाद ठाकुर पुलिस मुख्यालय रायपुर में प्रधान आरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवाकाल में अधिक वेतन दिए जाने का हवाला देते हुए 328652 रुपये का वसूली आदेश जारी किया गया। साथ ही उसके विभिन्न सेवानिवृत्त देयकों को रोक दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका पेश की। दिसम्बर 2023 में कोर्ट ने शासन को याचिकाकर्ता के समस्त देयक का 60 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया। तय समय मे आदेश का पालन नहीं होने पर अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पेश की। याचिका में आईजीपी सीआईडी एस सी द्ववेदी, संयुक्त संचालक कोषालय इमरान खान, एसपी सीआईडी वर्षा मिश्रा को नाम सहित पक्षकार बनाया गया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पांडेय ने आदेश का पालन नहीं करने के दोषियों को नियमानुसार दंडित करने की मांग की। इस पर अधिकारी ने कोर्ट से क्षमा माँगी। कोर्ट ने भविष्य में गलती नहीं दोहराने की चेतावनी देते हुए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
