देशी विदेशी मदिरा के परिवहन टेंडर में गड़बड़ी
0 हाईकोर्ट ने दिया स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को नोटिस
बिलासपुर । देशी ,विदेशी मदिरा परिवहन के टेंडर में गड़बड़ी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत प्रतिवादी कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 16 फरवरी 24 को देशी व विदेशी मदिरा को गोडाउन से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न रिटेल दुकानों तक पहुंचाने हेतु निविदा जारी की गई थी। इसमें राज्य को 12 जोन में बांटा गया था, साथ ही निविदा शर्तों में ये बताया गया था कि,एक आवेदक अलग -अलग जोन में भाग ले सकता है परंतु अधिकतम 2 जोन में ही चयन के लिए पात्र है। इसके साथ ही निविदा शर्तों के अनुसार अगर एक ही परिवार के दो लोग अलग -अलग निविदा में भाग लेते है तो उन सभी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
याचिकाकर्ता, सिंह एंड कंपनी द्वारा प्रोपराइटर रणधीर कुमार सिंह, द्वारा तीन जोन, जोन 1(रायपुर), जोन 4(उत्तर बस्तर कांकेर, कोंडागांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद व नारायणपुर) व जोन 6 (धमतरी, बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा) में भाग लिया गया था। निजी प्रतिवादी श्री साई राम एंटरप्राइज द्वारा भी जोन 1, जोन 4 व जोन 6 में भाग लिया था वहीं साई उद्योग द्वारा जोन 5(बिलासपुर) में भाग लिया गया था। गौरतलब है कि दोनो निजी प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है और इसी कारण मार्केटिंग कॉर्पोरेशन द्वारा साई उद्योग का आवेदन निरस्त कर दिया गया परंतु श्री साई राम एंटरप्राइज को विधि विरुद्ध जाकर दो जोन, जोन 1 व जोन 6 की निविदा अवॉर्ड कर दी गई।याचिकाकर्ता, जोन 1 व जोन 6 में दूसरे स्थान का पात्र आवेदक था, वह प्रतिवादी मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के इस अन्नायपूर्ण निर्णय के कारण निविदा से वंचित रह गया जिससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता सिंह एंड कंपनी ने अधिवक्ता मतीन सिद्धीकी के जरिये याचिका पेश कर निविदा आवंटन में हुई गड़बड़ी और गलत तरीके से अपात्र कंपनी को दी गई निविदा का आदेश निरस्त करने की गुजारिश की। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने सुनवाई करते हुए स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत मेसर्स श्री साईं राम इंटरप्राइजेस और मेसर्स साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
