पैतृक संयुक्त संपत्ति में बेटी को वंचित नहीं किया जा सकता
० भाई की अपील खारिज,सुको का दिया हवाला
बिलासपुर। पिता की मृत्यु वर्ष 1980 में होने के आधार पर बेटी को पैतृक संयुक्त संपत्ति में हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता* छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 के संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए भाई की दूसरी अपील खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने बहन को जमीन के आधे हिस्से का बंटवारा और अलग कब्जा देने के निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। बेमेतरा की 7.120 हेक्टेयर जमीन का है मामला बेमेतरा जिले के धंगांव गांव की 7.120 हेक्टेयर कृषि भूमि से जुड़ा है। जमीन पिता नानकू साहू के नाम दर्ज थी। उनकी मृत्यु 15 सितंबर 1980 को हो गई थी* इसके बाद बेटे डुलार साहू ने जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। बेटी दुलारा बाई ने इस नामांतरण को चुनौती देते हुए वर्ष 2007 में जमीन में अपना हिस्सा मांगा* भाई ने हिस्सा देने से इनकार किया तो उसने बंटवारे और अलग कब्जे के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया* निचली अदालतों ने बहन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आधे हिस्से का बंटवारा और अलग कब्जा देने का आदेश दिया था, जिसे भाई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
भाई की ओर से दलील दी गई कि, बहन को माता-पिता की मृत्यु के बाद सोने-चांदी के गहने दिए गए थे, इसलिए उसने जमीन पर अपना अधिकार छोड़ दिया था। कोर्ट ने कहा केवल 12 वर्ष से अधिक समय तक खेती करने से प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं होता* संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में एक सह-हिस्सेदार का कब्जा सामान्यतः सभी की ओर से माना जाता है, जब तक दूसरे के अधिकार को स्पष्ट रूप से समाप्त करने का प्रमाण न हो।
