भिलाई नगर निगम के कमिश्नर को पद से हटाने पेश याचिका खारिज

०० कोर्ट ने कहा डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कानून की सीमाओं के अंदर काम करना चाहिए

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के कमिश्नर को पद से हटाने की मांग को लेकर 32 पार्षदों द्बारा पेश याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि राज्य सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश देने के लिए कोई रिट ऑफ़ मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता जिसमें कानूनी मान्यता न हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 के सेक्शन 54(2) के तहत ज़िम्मेदारी सिर्फ़ कानूनी स्कीम के अनुसार सही तरीके से अपनाए गए प्रस्ताव के संबंध में होती है; ऐसे प्रस्ताव के न होने पर, भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत कोई लागू करने लायक कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है।

भिलाई नगर निगम के निर्वाचित पार्षद संदीप निरंकारी, आदित्य सिह, चंद्रशेखर गवई, गिरवर बंती साहू, श्रीमती अंजू सिन्हा सहित 32 पार्षदों ने 25 मार्च 2026 को भिलाई नगर निगम के कमिश्नर राजीव पांडेय को पद से हटाने की मांग को लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 के सेक्शन 54(2) के तहत बहुमत से प्रस्ताव पारित किया। कमिश्नर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने, मनमानी कार्य करने का आरोप लगाते हुए पहले उसके खिलाफ मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया। इसके बावजूद उन्हें नहीं हटाने पर पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। याचिका में जस्टिस एके प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पार्षदों एवं शासन के पक्ष को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि कोर्ट इस बात को ध्यान में रखता है कि भारत के संविधान के तहत तय संवैधानिक ढांचे में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट संस्थाओं की एक अहम जगह है और चुने हुए प्रतिनिधियों की डेमोक्रेटिक इच्छा को पूरा सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए। हालांकि, यह भी उतना ही तय है कि कानून से बनी डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कानून द्बारा तय सीमाओं के अंदर काम करना चाहिए। किसी डेमोक्रेटिक फैसले की वैधता सिर्फ उसे सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या से नहीं आती, बल्कि इस बात से भी आती है कि ऐसा फैसला कानून द्बारा मंज़ूर प्रक्रिया से लिया गया है। प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा उपाय सिर्फ़ तकनीकी बातें नहीं हैं; वे निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्था की ईमानदारी बनाए रखने के लिए ज़रूरी जांच का काम करते हैं। एक बार जब लेजिस्लेचर ने एक काम करने और गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव नतीजों वाले प्रस्ताव पास करने के लिए खास प्रक्रिया को इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि ज़्यादातर सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार थे। कोर्ट का यह भी मानना है कि राज्य सरकार को ऐसे प्रस्ताव पर कार्रवाई करने या उसे लागू करने का निर्देश देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता, जिसमें खुद कानूनी मान्यता न हो। एक्ट, 1956 के सेक्शन

54(2) के तहत चुनी हुई बॉडी के डेमोक्रेटिक फैसले को लागू करने की ज़िम्मेदारी तभी ज़रूरी तौर पर पैदा होती है, जब ऐसा फैसला उस क्षेत्र को चलाने वाली कानूनी योजना के अनुसार लिया गया हो। सही तरीके से अपनाए गए प्रस्ताव की गैर-मौजूदगी में, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई ऐसी कानूनी ज़िम्मेदारी पैदा नहीं हुई है, जिसे भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करके लागू किया जा सके। इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है।

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कोर्ट ने कमिश्नर के खिलाफ़ लगाए गए आरोपों पर कोई राय नहीं दी

यह साफ़ किया है कि कोर्ट ने कमिश्नर के खिलाफ़ लगाए गए आरोपों के मेरिट पर कोई राय नहीं दी है, और न ही इसने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज के बारे में चुने हुए प्रतिनिधियों द्बारा उठाई गई शिकायतों के सही, सत्य या अन्यथा होने पर कोई फ़ैसला सुनाया है। इस याचिका को सिर्फ़ 25.०3.2०26 के प्रस्ताव को प्रभावित करने वाली कानूनी कमज़ोरी और इस पर विचार करने और इसे अपनाने से जुड़ी ज़रूरी प्रक्रिया की ज़रूरतों का पालन न करने पर खारिज किया गया है।

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प्रक्रिया का पालन कानून के शासन की पहचान है,

कोर्ट यह कहना सही समझता है कि कानूनी शक्तियों, जिनके महत्वपूर्ण सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव नतीजे होते हैं, जैसे कि एक्ट, 1956 के सेक्शन 54(2) के तहत सोचे गए हैं, का इस्तेमाल पूरी तरह सोच-समझकर और कानूनी ढांचे के साथ सख्ती से किया जाना चाहिए। प्रक्रिया की ज़रूरतों का पालन न केवल सभी स्टेकहोल्डर्स के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह भी पक्का करता है कि डेमोक्रेटिक संस्थाओं द्बारा लिए गए फैसले कानूनी जांच का सामना करें और जनता का भरोसा जीतें। प्रक्रिया का पालन कानून के शासन की पहचान है, और इससे कोई भी विचलन उस संस्थागत अनुशासन को खत्म कर सकता है जिस पर कानूनी शासन आधारित है।

kamlesh Sharma

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