पीएससी घोटाला फरार आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज
बिलासपुर। पीएससी के अभ्यर्थी से 25 लाख लेकर परीक्षा पास कराने वाले एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीबीआई जांच में यह सामने आया है, कि रायपुर शांति नगर के रहने वाले उत्कर्ष चंद्राकर ने बड़ी रकम लेने के बाद 30-35 अभ्यर्थियों को प्री और मेंस के प्रश्न पत्र दिए थे। हालांकि इस डील में कई लोग शामिल थे। उत्कर्ष पर मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ कहा है, पेपर लीक करना मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बता दें कि इस घोटाले में सीबीआई ने अपनी अंतिम चार्जशीट में कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को मास्टमाइंड बताया है, सोनवानी जेल में हैंआरोप है, उत्कर्ष चंद्राकर ने चयन के बदले उम्मीदवारों से 50 से 60 लाख रुपए तक की मांग की थी परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को रायपुर के सिद्धि विनायक पैलेस, बारनवापारा रिजॉर्ट और होटल वेंकटेश इंटरनेशनल में ठहराया गया था।
