नगर पंचायत अध्यक्ष नवागढ़ को पद से हटाने के आदेश पर रोक
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिद्धांत चौहान नगर पंचायत अध्यक्ष नवागढ़ जिला बेमेतरा को हटाने के आदेश के प्रभाव एवं प्रचलन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कार्य करते रहने का आदेश दिया है।
सिद्धांत चौहान का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के पद पर दिनांक 15. 2. 25 को हुआ तथा पहली मीटिंग दिनांक 8 .3. 25 को हुई जिसमें उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया और 11. 3 .25 को सिद्धांत चौहान के द्वारा प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया गया परंतु प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों द्वारा इस्तीफा प्रस्तुत किया गया जिसे सिद्धांत चौहान के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात नगर पंचायत नवागढ़ के विभिन्न कार्यों का संपादन नियमानुसार सिद्धांत चौहान के द्वारा किया गया और पार्षदों द्वारा असहयोग किए जाने पर निर्माण व आवश्यक कार्यों से संबंधित सभी प्रस्ताव सामान्य सभा में प्रस्तुत किए गए और कोरम पूर्ण न होने पर adjourn मीटिंग में उन सभी प्रस्तावों को पास किया गया और कार्य किए गए परंतु राजनीतिक विद्वेषवश राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 क के अंतर्गत दिनांक 4. 12. 25 को सिद्धांत चौहान को अध्यक्ष पद से हटाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब सिद्धांत चौहान के द्वारा डिटेल में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया परंतु जवाब को संतोषजनक न मानते हुए नए पुराने आधारों पर सिद्धांत चौहान को राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिनांक 20.3.26 के द्वारा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अगले कार्यकाल के लिए अनर्ह घोषित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 20.03.26 को सिद्धांत चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा, प्रज्ञा वैष्णव अरिंदम मित्रा के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई जिसमें न्यायमूर्ति एन के चंद्रवंशी के द्वारा सुनवाई के पश्चात आदेश दिनांक 20.03.26 के प्रभाव एवं प्रचलन पर रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई तक सिद्धांत चौहान को नगर पंचायत नवागढ़ जिला बेमेतरा के अध्यक्ष पद पर कार्य करने देने का आदेश दिया है तथा राज्य सरकार सचिव नगर विकास एवं प्रशासन, संचालक, अंडर सेक्रेटरी, कलेक्टर बेमेतरा , नगर पंचायत नवागढ़ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
