बिलासपुर ।बस्तर विवि में कुलपति पद से हटाये जाने को चुनौती देने पेश प्रो एन डी आर चंद्रा की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी । इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से भी इनकार किया था ।
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में पदस्थ कुलपति प्रो एन डी आर चंद्रा के खिलाफ वर्ष 2016 में आरोप लगाये गए कि, इन्होने शैक्षणिक पदों पर भर्ती के दौरान अनेक अनियमितताएं कीं हैं । साथ ही आर्थिक गड़बड़ी की बात भी कही गई । तत्कालीन कुलसचिव इंदु अनंत ने भी उनके खिलाफ शिकायत की थी, इसमें कहा गया कि विश्विद्यालय ही नियमों के मुताबिक़ नहीं चल रहा है । इस मामले में प्रो चंद्रा के खिलाफ जांच करवाई गई, जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही राज्य शासन ने विवि में धारा 52 लगाकर संभागीय आयुक्त को कुलपति का प्रभार दे दिया । इसके साथ ही चंद्रा को हटा दिया गया । इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई चली । साल भर बाद जब प्रो एस के सिंह को कुलपति बनाया गया तो इन्होने अपनी याचिका में कोर्ट के समक्ष इस बात का विरोध भी दर्ज कराया ।मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए जस्टिस एन के व्यास ने मा ना कि, शासन को आवश्यकता पड़ने पर धारा 52 लगाने का अधिकार है । कोर्ट ने शासन के पक्ष को स्वीकार करते हुए प्रोफेसर चंद्रा की याचिका को खारिज किया है।
