नसबंदी कांड, 12 निर्दोष महिलाओं की मौत, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर गुप्ता को प्रतेयक मौत पर 2-2 वर्ष की कैद व 25-25 हजार जुर्माना
00 नवंबर 2014 में नसबंदी ऑपरेशन के बाद हुई थी 12 महिलाओं की मौत
00 अन्य आरोपी बरी
बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर ने नवंबर 2014 में सकरी स्थिति केंसर अस्पताल में सरकारी योजना के तहत आयोजित केंसर अस्पताल कानन पेंडारी सकरी में ऑपरेशन कराने वाली 12 महिलाओं की मौत के मामले में बिलासपुर जिला न्यायालय ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आर के गुप्ता को दोषी मानते हुए प्रत्येक मौत के लिए 2-2 वर्ष की कैद व 25-25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने सभी सजा को साथ चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में दवा सप्लाई करने वाले आरोपियों को बरी किया है।
सूत्रों के अनुसार नवंबर 2014 में सरकार के परिवार नियोजन योजना के तहत सकरी के कानन पेंडारी स्थिति निजी केंसर अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में जिला अस्पताल के विशेषज्ञ डॉ आर के गुप्ता ने नसबंदी ऑपरेशन किया व हितग्राहियों को दर्द निवारक व सिप्रोसिन टेबलेट देकर घर भेज दिया गया। घर जाने के बाद ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हुआ व 12 महिलाओं की मौत हो गई। चकरभाठा पुलिस ने जांच उपरांत डॉक्टर आरके गुप्ता दवा सप्लाई करने वालो के खिलाफ जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। 11 वर्ष से अधिक समय तक मुकदमा चलाने के बाद न्यायालय ने सिर्फ डॉक्टर आरके गुप्ता को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई है। शेष आरोपी बरी हुए है।
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इस मामले में औषधि नियंत्रक, दवा सप्लाई करने वाले फार्म के डायरेक्टर सहित अन्य कई लोगो के खिलाफ मुकदमा किया गया था। जिसमें पूर्वर्ती सरकार ने जांच उपरांत कुछ शासकीय कर्मचारियों को क्लीनचिट दिया है।
