बिलासपुर। जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रजनी दुबे की डीबी ने आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ चल रहे राजद्रोह के मामले की कार्रवाई पर रोक लगाई है। इसके साथ शासन को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ रायपुर पुलिस ने विभिन्न मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। इसमे उनके खिलाफ धारा 124 व 153 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था कार्रवाई को रद्द करने उन्होंने याचिका पेश की थी। आज मामले में सीजे की डीबी में सुनवाई हुए। आयाचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि आईपीसी की धारा 124-ए में लगाए गए आरोप आईपीसी की धारा 153-ए के समान हैं, इसलिए वर्तमान मामले में आरोपित कार्यवाही पर भी रोक लगाई जाए क्योंकि यदि संपूर्ण आरोप पत्र पर विचार किया जाए तो याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। राज्य के उप महाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडे ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है । कोर्ट ने उन्हें समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता दो सप्ताह की अतिरिक्त अवधि के भीतर रिटर्न पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है। इस बीच, आरोपित एफआईआर और उसके परिणामस्वरूप आईपीसी की धारा 124-ए, 153-ए और 505(2) के तहत अपराधों के लिए आरोपित चार्जशीट संख्या 120/2021 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही पर रोक रहेगी। इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक मामले की कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक अन्य याचिका (सीआरएमपी संख्या 1488/2023) दायर की गई है, जिसमें इस न्यायालय ने 01.05.2024 को अंतरिम आदेश पारित किया है।
