कोपरा जलाशय में मछली मारने पर होगी
दंडात्मक कार्रवाई
बिलासपुर। रामसर साइट घोषित होने के बाद कोपरा जलाशय में मछली मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर मछलीपालन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं। मालूम हो कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय सरकार द्वारा बिलासपुर शहर के नजदीक कोपरा जलाशय को एक माह पहले रामसर साइट घोषित किया गया है। बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पक्षियों का यह बसेरा है। बड़ा लुभावना दृश्य शीतकाल में यह तालाब बिखेरता है। मछलीपालन विभाग ने आसपास के ग्रामों में मछली मारने की मनाही संबंधी सूचना की मुनादी कराया है। प्रमुख रूप से इनमें सैदा , बेलमुंडी, कोपरा, सकरा, बूटेना, अमसेना, बहुतराई, पाड़ एवं सरसेनी के सरपंचों को भी इसकी सूचना से अवगत कराकर मछली मारने पर विभाग को सूचित करने कहा गया है। मछली मारते पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
