पूर्व सीएम के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत याचिका में बहस पूरी हुई
- 00 कोर्ट ने रिटर्न समिसन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

बिलासपुर। पूर्व सीएम के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत आवेदन पर सोमवार को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट में बहस हुई। बहस के दौरान ट्रायल में देरी होने तथा शराब घोटाला में उसकी कोई भूमिका नही होने के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की गई है। कोर्ट में कहा गया कि 4 अक्टूबर 2025 के एक बयान पर मामला दर्ज किया गया। 2 करोड़ खाते में ट्रांजेक्शन बताया गया लेकिन इसमें कही यह नहीं है कि ट्रांजेक्शन लिकर स्कैम से आया है। बहस के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता व प्रतिवादी को रिर्टन समिसन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
