अमित को सुप्रीम फटकार, अब देश भर की सैर करो
00 अग्रिम जमानत आवेदन खारिज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। अपने बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाने पर अमित बघेल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जहां-जहां एफआईआर दर्ज हुई है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा
अमित की ओर से सभी रिकॉर्ड्स को क्लब करने की मांग करते हुए कोर्ट ने कहा, आप अपनी जुबां सपोर्टर रखें। राज्य पुलिस आपको अपने-अपने राज्य में ले जाएगा। पूरे देश की सैर का आनंद लें। बता दें कि अमित बडैल पिछले 26 दिनों से फरार है। अमित की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि गुस्से में दिए बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में पांच एफआईआर दर्ज हैं, इसलिए अन्य राज्यों के मामले भी यहां दर्ज किए जाएं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निकोलस को असहमति से खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया है कि उन्हें इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें हर राज्य में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया का सामना करना होगा। अमित के खिलाफ कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं।
छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी। अमित के बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किया।
