कथावाचक आशुतोष चैतन्य को जमानत मिली
बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी ने सतनामी समाज के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक जनक शब्द का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार कथावाचक आशुतोष चैतन्य की जमानत आवेदन को स्वीकार कर सक्षम जमानत पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि 12.11.25 को थाना तखतपुर क्षेत्र में , एक भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के द्वारा सतनामी समाज लिए आपत्तिजनक शब्द बोले जाने की शिकायत थाने में प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना तखतपुर में अपराध क्रमांक 645/25 धारा 353(2) BNS के तहतअपराध पंजीबद्ध किया गया था , लोक अभियोजक से अभिमत लेने उपरांत उक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट की धाराये भी जोड़ी गई। प्राथमिक विवेचना पूर्ण होने उपरांत शनिवार को भागवत कथा एवं हवन समाप्त होने के बाद कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज की गिरफ्तारी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने शिकायकर्ता के उपस्थित नही होने पर उन्हें जेल दाखिल करने का आदेश दिया था। सोमवार को उनके आवेदन पर फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुछ शर्त के साथ उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जिस पर न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
