हाईकोर्ट ने आईएएस पिंगुआ व किरण कौशल के खिलाफ 5 हजार रूपये का जमानती वारंट जारी किया
०० दोनों अधिकारियों को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने के बावजूद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए आईएएस मनोज कुमार पिगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है।
कालेजों में मेडिकल प्रोफ़ेसर, अस्टिटेंट प्रोफ़ेसर, डिमोस्ट्रेटर के पदों पर 15 सालों से संविदा के तौर पर कार्यरत लोगों ने हाईकोर्ट में नियमितिकरण को लेकर याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि लंबी सर्विस रिकार्ड के बाद भी सरकार नियमितिकरण पर ध्यान नहीं दे रही जबकि उनकी योग्यता और काम वही है जो नियमित वालों से लिया जाता है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए वर्ष 2018 म३न इन्हें नियमित करने कहा था। कालेजों और सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। बाद में वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तीन महीने में आदेश का पालन करने कहा था। इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लगातार अदालती आदेश की अवमानना करने पर दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट में एडवोकेट सूर्या कन्वलकर डांगी के जरिये अवमानना याचिका लगाई गई। जिस पर लगातार सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अब दो आईएएस अधिकारियों पर 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है।
