हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ चुनाव का विवाद गहराया, सहायक निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को हुई बैठक पर सवाल खड़े किया

बिलासपुर * छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा की कथित बैठक के बाद आज शाम सहायक चुनाव अधिकारी ने अधिकृत बयान जारी कर कहा है, कि वर्तमान में किसी भी प्रकार का चुनाव अधिकृत चुनाव समिति अथवा अधिवक्ता संघ द्वारा नहीं करवाया जा रहा है*

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर बेवजह विवाद शुरू हो गया है * सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ़ इण्डिया के प्रतिनिधि रहे एडवोकेट शैलेन्द्र दुबे ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी बात रखी थी * इसके बाद पूर्व कार्यकारिणी ने विधिवत चुनाव कराने के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद को अपना आवेदन भेज दिया था * इधर हाईकोर्ट में व्यवसायरत कई अधिवक्ताओं ने कल मिलकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा बुला ली *इसमें अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार ही निर्धारित चुनाव तिथि 27 नवंबर 2025 को ही चुनाव नियमानुसार करने की बात कही गई * जारी अधिसूचना को आंशिक संशोधन करते हुए सामान्य सभा द्वारा प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र वितरण बिक्री एवं जमा करने की तिथि 7 नवंबर 2025 दोपहर 3:बजे से 10 नवंबर शाम 5:बजे तक करने का निर्णय लिया गया * इसप्रकार नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 शाम 5: बजे तक निर्धारित की गई * बाकी चुनाव कार्यक्रम पूर्व में जारी चुनाव अधीसूचना अनुसार ही रखे जाने का निर्णय लिया गया *साथ ही साथ सामान्य सभा के द्वारा अंतिम मतदाता सूची को लेकर आए आवेदन पत्र का निराकरण करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, पूर्व कार्यकारिणी समिति के द्वारा जो अंतिम मतदाता सूची तैयार की गई है उसे ही घोषणा पत्र भरने की अनिवार्यता के साथ प्रकाशित किया जाए *

कर्मचारियों पर दबाव

इस बैठक के बाद आज कई अधिवक्ताओं ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताते हुए आक्रोश जताया * यह कहा गया कि सामान्य सभा की बैठक बुलाने के लिए इन्हें किसने अधिकृत किया था* जिस तरह आज शुक्रवार को नामांकन फ़ार्म बांटे जा रहे थे उसका भी विरोध किया गया* अधिवक्ताओं ने कहा कि, कुछ लोग जबरन चुनाव में व्यवधान डालकर इसे विवादित करना चाहते हैं * कुछ वर्षों पूर्व पदाधिकारी रह चुके अधिवक्ता यहाँ कर्मचारियों पर दबाव डालकर जबरन चुनाव प्रक्रिया करा रहे हैं *

अधिकृत चुनाव समिति शामिल नहीं

सहायक चुनाव अधिकारी बी.एन. नंदे ने आज शाम जारी वक्तव्य में साफ़ किया है कि ,पूर्व में जारी चुनाव अधिसूचना के अनुरूप चुनाव कराने के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद से दिशा निर्देश मांगा गया था जो कि अब तक अप्राप्त है * कुछ भ्रांतियां निर्मित हो रही है कि यहाँ चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा नांमाकन फार्म भी दिए जा रहे हैं जो कि उचित और विधिक नही है* उन्होंने कहा कि ,वर्तमान में किसी प्रकार का भी चुनाव अधिकृत चुनाव समिति अथवा अधिवक्ता संघ द्वारा नहीं करवाया जा रहा है*

kamlesh Sharma

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