कलेक्टर ने डीईओ व बाबुओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा क्यो न आप के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा की जाय
00 24 घण्टे में जवाब नहीं देने पर कार्यवाही की चेतावनी
बिलासपुर। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद कर्मचारियों द्बारा तबादला आदेश के खिलाफ पेश अभ्यावेदन का निराकरण नहीं करने को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के अधीन मस्तूरी के चिल्हाटी प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक बलभद्र वर्मा का चिल्हाटी से बिल्हा ब्लाक में तबादला किया गया। शिक्षक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने एवं राज्य शासन एवं अन्य को इसे यथाशीघ्र निराकृत करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य को अभ्यावेदन पेश किया। निर्धारित समय के बाद भी उसके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर कलेक्टर को आवेदन दिया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर विजय तांडे, रघुवीर राठौर सहायक संचालक जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, सुनील यादव सहायक ग्रेड 2, अभिषेक थवाईत सहायक ग्रेड 3 जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। कलेक्टर ने नोटिस में कहा है कि उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। अत: आपके विरूद्ब अनुशासानात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को क्यों न भेजा जाए।