हाईकोर्ट ने कहा अपराधी कोई धनी बाहुबली या राजनीतिक समर्थन वाला होता है तो पुलिस अधिकारी नख-दंतहीन बाघ बन जाते हैं

०० जप्त वाहन हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं छोड़ा जाएगा

बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस बीडी गुरू की डीबी ने मस्तूरी रोड में युवकों द्बारा कार में स्टंट करने एवं  Buy AAA Cheap Clone Watches UK For Men And Women.पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस का कोप केवल गरीब, मध्यम वर्ग और दलितों पर ही बरसता है, लेकिन जब अपराधी कोई धनी व्यक्ति होता है, चाहे वह बाहुबली हो, धनी हो या राजनीतिक समर्थन, तो पुलिस अधिकारी नख-दंतहीन बाघ बन जाते हैं । कोर्ट ने जब्त की गई वाहन हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव से इस मामले में शपथपत्र में जवाब मांगा है।

कुछ युवा, जो लावर गाँव स्थित एक फार्म हाउस में जन्मदिन मनाने जा रहे थे, मस्तूरी रोड पर अपनी चलती कारों की  Best World Replica Watches UK – Swiss Fake Watches Online.खिड़कियों और सनरूफ पर लटककर स्टंट कर रहे थे और कारें तेज़ी और लापरवाही से चलाकर अन्य यात्रियों की जान जोखिम में डाल रही थे। इन लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर यातायात जाम की स्थिति भी पैदा कर दी।

वहाँ से गुज़र रहे कुछ अन्य लोगों ने उनकी हरकतों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मस्तूरी क्षेत्र की बताई जा रही 18 कारों को ज़ब्त कर लिया और उन कारों में सवार लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई।

महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज  Cheap Rolex Replica Watches UK – The best Swiss Rolex fake watches in the world.कर लिया है और स्टंट करने में इस्तेमाल किए गए वाहनों को ज़ब्त कर लिया गया है और उन कार मालिकों के ड्राइविग लाइसेंस रद्द करने की सिफ़ारिश की गई है।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इस न्यायालय ने 03.02.2025 को ऐसी घटनाओं का संज्ञान लिया था और राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ द्बारा सड़कों पर गुंडागर्दी के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में विभिन्न तिथियों पर विभिन्न हलफनामे दायर किए गए थे।

बाहुबली और धनी लोग के लिए पुलिस अधिकारी नख-दंतहीन बाघ

ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस का कोप केवल गरीब, मध्यम वर्ग और दलितों पर ही बरसता है, लेकिन जब अपराधी कोई धनी व्यक्ति होता है, चाहे वह बाहुबली हो, धनी हो या राजनीतिक समर्थन, तो पुलिस अधिकारी नख-दंतहीन बाघ बन जाते हैं और ऐसे अपराधियों को मामूली जुर्माना भरकर छोड़ दिया जाता है और उनके वाहन भी छुड़ाकर मालिकों को सौंप दिए जाते हैं।

यह समझना मुश्किल है कि पुलिस अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों या किसी अन्य कठोर कानून के तहत ऐसे अपराधियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने से क्या रोकता है जो अपने गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाही भरे कृत्य से अन्य यात्रियों की जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे गुंडों के खिलाफ पुलिस द्बारा की गई कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो उनके जीवन के लिए एक सबक हो। वर्तमान मामले में पुलिस द्बारा की गई कार्रवाई केवल दिखावा है। अत प्राधिकारियों को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि मस्तूरी पुलिस द्बारा ज़ब्त की गई 18 कारों को इस न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं छोड़ा जाएगा।

अगली सुनवाई की तिथि पर, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव एक हलफनामा दायर कर इस न्यायालय को सूचित करेंगे कि अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है।

मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज करने के अलावा।

इस मामले को 23 सितंबर, 2025 को पुन: सूचीबद्ध किया जाए। राज्य अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर के मुख्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्काल भेजें।

kamlesh Sharma

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