प्राचार्य प्रमोशन हेतु प्रधान पाठक के वरिष्ठता में सुधार करने के दिए निर्देश

बिलासपुर। सरगुजा जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिरंगा मैं प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ मोहम्मद मुस्ताक खान कि वरिष्ठता सूची से ही नाम विलोपित कर जूनियर को प्राचार्य पद पर पदोन्नति आदेश किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए, माननीय न्यायालय ने 45 दिन के अंदर याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं

यह की मोहम्मद मुस्ताक खान की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1983 को सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी, कलेक्टर सरगुजा के आदेश दिनांक 5 सितंबर 2005 इनका प्रमोशन सहायक शिक्षक से अपर डिविजन टीचर के पद पर हुई तथा 6 नवंबर 2009 को मोहम्मद मुस्ताक खान का प्रमोशन प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के पद पर हुई थी, लोक शिक्षण संचनालय द्वारा 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला कि राज्य स्तरीय अंतिम वर्ष का सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें मोहम्मद मुस्ताक खान की वरिष्ठता सीरियल नंबर 901 पर अंकित किया गया था, और सहायक शिक्षक से अपर डिवीजन टीचर प्रमोशन आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 अंकित किया गया था जबकि मोहम्मद मुस्ताक खान की प्रमोशन 5 सितंबर 2005 था, इसके तुरंत बात मोहम्मद मुस्ताक खान द्वारा एक आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर के समक्ष 16 मई 2024 को प्रस्तुत किया गया और प्रमोशन आदेश की त्रुटि सुधार हेतु निवेदन किया गया था जिस पर विचार करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर द्वारा वरिष्ठता सूची में सुधार हेतु 5 नवंबर 2024 को लोक शिक्षण संचनालय को पत्र जारी कर दिया गया था किंतु लोक शिक्षण संचनालय द्वारा विचार नहीं किया गया और 30 अप्रैल 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य प्रमोशन हेतु लिस्ट जारी कर दिया गया जिसमें मोहम्मद मुस्ताक खान के नाम को छोड़ दिया गया क्योंकि अपर डिविजन टीचर की वरिष्ठता वर्ष वर्ष 2008 लिखा गया था वर्ष वर्ष 2005 की जगह, और उनके जूनियर के नाम प्राचार्य प्रमोशन में शामिल किया गया था जिससे परिवेदित होकर मोहम्मद मुस्ताक खान हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के यहां हुई न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक सरगुजा संभाग के अनुशंसा पत्र दिनांक 2 सितंबर 2024 और 5 नवंबर 2024 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 20 मार्च 2025 को 45 दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश संचालक,लोक शिक्षण संचनालय रायपुर को दिए हैं

kamlesh Sharma

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