हाई कोर्ट ने कहा शहर के बीच नशेड़ियों का ऐसा जमावड़ा बेहद गंभीर और खतरनाक
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया है।
हाई कोर्ट ने कहा शहर के बीच नशेड़ियों का ऐसा जमावड़ा बेहद गंभीर और खतरनाक है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिलासपुर शहर के जूनी लाइन इलाके में खुलेआम नशीले इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है।
नशेड़ी झाड़ियों के बीच बैठकर सीरिंज से नशे का सेवन कर रहे हैं और रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है। इस कारण स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ कि सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई जारी है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डीबी ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर बिलासपुर और एसपी बिलासपुर को आदेश दिया है कि, वे व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर अदालत को बताएं कि इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भी हलफनामे के साथ दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें हाईकोर्ट प्रशासनिक कार्रवाई की प्रगति की निगरानी करेगा। हाईकोर्ट ने साफ किया कि, शहर के बीच नशेड़ियों का ऐसा जमावड़ा बेहद गंभीर और खतरनाक स्थिति है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।