हाईकोर्ट ने कवर्धा के होली किंगडम स्कूल में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई
00 20 जून को सीमांकन कर सोमवार को रिपोर्ट पेश करने का आदेश
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कवर्धा जिला के तारो लालपुर कला स्थित होली किंगडम स्कूल का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन होने की बात कहते हुए 17 जून को नोटिस जारी कर 18 जून को तोड़फोड़ की कार्रवाई करने पर रोक लगाई। कोर्ट ने शासन को 20 जून को सरकारी जमीन का सीमांकन करने एवं 23 जून को हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस बीच याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
तहसीलदार कवर्धा ने 17 जून 2025 को नोटिस जारी किया कि तारो लालपुर कला स्थित होली किंगडम स्कूल का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन में है। इस कारण से 18 जून को राजस्व अमल निर्माण को तोड़ने कार्रवाई करेगी। इस नोटिस के खिलाफ स्कूल प्रबंधन की ओर से पास्टर जोसफ थामस ने अधिवक्ता सरीना खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश कर तत्काल सुनवाई के लिए निवेदन किया। याचिका में कहा कि नोटिस दिनांक 17.06.2025 को जारी किया गया था जिसमें तिथि 18 जून 2025 बताई गई है। उन्होंने आगे कहा कि तहसीलदार याचिकाकर्ता के स्कूल के निर्माण को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा है। शासन की ओर से दलील का विरोध करते हुए कहा कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सरकारी भूमि के सीमांकन के लिए केवल एक नोटिस जारी किया था और याचिकाकर्ता से सहयोग मांगा था। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश में कहा कि सीमांकन से पहले अधिकारी छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे। यह निर्देश दिया जाता है कि अधिकारी याचिकाकर्ता की उपस्थिति में 20 जून 2025 को लगभग 11.00 बजे सरकारी भूमि का सीमांकन करेंगे और याचिकाकर्ता को कोई और नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। इस बीच, याचिकाकर्ता सीमांकन कार्यवाही में सहयोग करेगा। राज्य अधिवक्ता को सोमवार को सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। 23 जून को मामले में फिर से सुनवाई होगी।