ऑडिट आपत्ति पर सेवानिवृत्त लाभ रोका, शासन से जवाब तलब
बिलासपुर। केवल आडिट आपत्ति के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ रोके जाने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है ।
याचिकाकर्ता मीरा वर्मा के पति जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय सक्ती के प्राचार्य पद से 2009 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उनके सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ , पेंशन जीपीएफ ग्रेच्युटी अर्जित अवकाश का भुगतान रोक दिया गया। विभाग से जानकारी प्राप्त करने पर उन्हें बताया गया कि उनके भुगतान रोकने के संबंध में आडिट रिपोर्ट में आपत्ति की गई है इसी कारण से भुगतान नहीं किया जा सकता। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता मीरा वर्मा ने अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि, उनके स्वर्गवासी पति के विरुद्ध उनके जीवनकाल में विभागीय जांच में दोषी नहीं पाया गया और न ही उन्हें कभी दीर्घ शास्ति आरोपपत्र दिया गया, उनको कभी किसी सक्षम न्यायालय ने भी विचारण में दोषी नहीं माना। केवल आडिट रिपोर्ट में आपत्ति ही सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान को रोकने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। उच्च न्यायालय ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ।