जग्गी हत्याकांड-आरोपियों की अपील खारिज
बिलासपुर। चीफ जस्टिज़ की डीबी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जग्गी हत्याकांड के सभी आरोपियों की सजा के खिलाफ पेश अपील को खारिज कर दिया है।
जून 2003 में राकपा नेता रामवतार जग्गी की मोहदा पारा में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मामले में सीबीआई ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष अदालत में चालान पेश किया। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 2007 में एक आरोपित अमित जोगी को दोषमुक्त किया व शेष आरोपितों को विभिन्न धारा में सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ वी के पांडेय, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, याह्या ढेबर, अविनाश सिंह, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रवि सिंह, लल्लन भदौरिया, सत्येन्द्र सिंह, शिवेन्द्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह, राकेश कुमार शर्मा, जामवंत, विश्वनाथ राजभर ने सजा के खिलाफ अपील की थी। 27-28 एवं 29 फरवरी को चीफ जस्टिस की डीबी में लगातार सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित किया था। आज कोर्ट ने निर्णय पारित करते हुए निचली अदालत के फैसले की पुष्टि कर अपील खारिज किया है।
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तीन पुलिस अधिकारी में आरोपित है
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सीबीआई ने जांच उपरांत तीन पुलिस अधिकारियों को भी आरोपित बनाया है। इन पर सबूत नष्ट करने व आरोपितों को बचाने का प्रयास का आरोप है।
