नियमविरुद्ध कार्रवाई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई व निगम कमिश्नर को तलब किया
बिलासपुर। राज्य शासन द्वारा बुधवार को जारी की गई प्राचार्य प्रमोशन की सूची पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है* पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिये जाने के बाद भी सूची जारी कर दी गई इससे नाराज हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर शासन से जवाब माँगा है अगली सुनवाई 7 मई को होगी *
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया था* शासन ने अपने ही अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर कल ही प्राचार्यों की पदोन्नति सूची जारी कर दी इसमें ई संवर्ग के 1524 एवं टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों कुल 2925 शिक्षकों की सूची जारी की गई थी प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षकों व शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अलग-अलग याचिका दायर की है* सभी याचिकाओं की कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई चल रही है* पूर्व की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने इस तरह की सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का निर्देश दिया प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर अखिलेश त्रिपाठी की याचिका में आज डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई इसी याचिका में प्राचार्य पदोन्नति फोरम द्वारा हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है* चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा की डीबी में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महा अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को जानकारी दी कि भर्ती पदोन्नति नियम 2019 के विरुद्ध हाईकोर्ट के अन्य बेंच में भी याचिका लंबित है* अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अलग-अलग बेंच में सुनवाई हो रही सभी याचिकाओं को क्लब कर एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध किया। अनुरोध को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं को एकसाथ क्लब करने का निर्देश दिया था आज गुरूवार को चीफ जस्टिस की बेंच में भर्ती पदोन्नति नियम 2019 को लेकर पुरुषोत्तम सिंह यदु की नई याचिका लगी हुई थी अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि डीबी में आपके द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई का आदेश जारी किया गया है।अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई करने की व्यवस्था दी है। अब मामले में एकसाथ 7 मई को सुनवाई निर्धारित की गई है ।