ई रिक्शा चोरी हो गई व बरामद भी हुआ, आखिर उक्त वाहन पर मालिकाना हक किसका, कोर्ट ने खरीदी रसीद मांगा

बिलासपुर । कोटा थाने में दर्ज हुए ई रिक्शा चोरी के मामले में इस वाहन के दो दावेदार सामने आ गए हैं कथित चोरी गया ई रिक्शा जिससे बरामद हुआ है, उसने सितंबर 2024 में इसे खरीदा था उधर जिसने चोरी की रिपोर्ट लिखाई उसने दावा किया है कि, वाहन वह नवंबर 2024 में खरीदा गया, उसके पास आरसी बुक एवं बीमा के दस्तावेज है

इस मामले में एसएसपी व डीजीपी की ओर से व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पेश किया गया* शासन की ओर से कहा गया कि, याचिकाकर्ता अभियोजन का दुरूपयोग कर रहा है* इस पर कोर्ट ने दावेदार से ई रिक्शा का 1.60 लाख रूपये कैसे दिया गया इसकी रसीद प्रस्तुत करने का आदेश दिया है* बिलासपुर निवासी महादेव दुबे ने 20 जनवरी 2025 को उसका ई रिक्शा कोटा थाना क्षेत्र के गनियारी से चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई* पुलिस ने रिपोर्टकर्ता महादेव दुबे की निशानदेही में जोगीपुर के धन्नू साहू से उक्त ई रिक्शा बरामद किया* इस पर धन्नू ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी टेटकी साहू ने बंधन बैंक से लोन लेकर 20 हजार डाउन पेमेंट कर श्री विनायक ई मोटर्स से 18 सितंबर 2024 को इसे खरीदा है खरीदने एवं लोन लेने के दस्तावेज एवं विक्रेता एजेंसी को पीएनबी बैंक के ब्लेंक चेक किश्त भुगतान के लिए देने की बात भी कही वाहन का आरसी व अन्य दस्तावेजों के संबंध में बताया कि, उसके पुत्र ने एजेंसी में 34 बार फोन कर दस्तावेज की मांग की* इस पर उसे दस्तावेज जल्दी दिए जाने का आश्वासन दिया गया* धन्नू साहू के उक्त कथन एवं वाहन के दो दावेदार होने पर कोटा पुलिस ने विक्रेता सहित अन्य को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने थाने में उपस्थित होने के लिए कहा* इसके खिलाफ एजेंसी मालिक एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस पर जिससे रिक्शा बरामद हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया इस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा जवाब के बाद कोर्ट ने पुलिस को मामले में विधिवत कार्रवाई का निर्देश देते हुए प्रकरण को निराकृत किया था इस पर पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट लिखाने वाले महादेव दुबे का थाने में बयान दर्ज किया इस मामले में महादेव दुबे ने अलग से एक याचिका पेश कर कोटा पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है*

प्रार्थी से ही मारपीट किए जाने को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए डीजीपी से जवाब मांगा* मामले में पिछले दिनों चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डीबी में सुनवाई हुई* सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि हमें धन्नू साहू एवं महादेव दुबे से कोई लेना देना नहीं है किन्तु याचिकाकर्ता अभियोजन का दुरूपयोग कर रहा है, इनके बीच आपसी लेनदेन का विवाद है* याचिकाकर्ता का सीसीटीवी के सामने बयान लिया गया* थाने से जाने के समय उसका मेडिकल कराया गया* बाद में वह निजी अस्पताल से चोट के रिपोर्ट बनवाकर कोर्ट में पेश किया है* इस संबंध में हमने सीसीटीवी फुटेज पेश किया है* महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि, चोरी की रिपोर्ट पर पुलिस क्लोजर पेश करने जा रही है* दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उक्त ई रिक्शा 1.60 लाख रूपये कैसे दिया गया है, इस संबंध में रसीद पेश करने का आदेश दिया है*

kamlesh Sharma

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