शराब घोटाला के आरोपी त्रिपाठी की याचिका में EOW को नोटिस
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब माँगा है ।
प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था। अरुणपति त्रिपाठी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिकासे राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई, जिस पर उन्हें जमानत दी गई थी ।
त्रिपाठी के मामले में ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा ) ने भी संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था विभाग ने बिना शासन की अनुमति लिए ही कार्रर्वाई कर ली थी इसे त्रिपाठी ने एडवोकेट आदित्य तिवारी के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती देकर क्रिमिनल रिवीजन पेश की इसमें कहा गया कि , धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति पहले लेनी चाहिए जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज मंगलवार को सुनवाई हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी ।