1. अधिवक्ता कल्याण योजना पर पिछले 4 वर्ष से काम नहीं होने को कोर्ट ने संज्ञान में लिया, बीसीआई को नोटिस
    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार कोंसिल में पिछले चार साल से अधिवक्ताओं के कल्याणकारी कार्य, अधिकारों की रक्षा, कानून सुधारों को बढ़ावा देना, सेमिनार का आयोजन जैसे काम चुनाव नही होने की वजह से ठप पड़े हुए हैं * इन सब बातों को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है। आज गुरूवार को सुनवाई कर चीफ जस्टिस की डीबी ने बार कोंसिल ऑफ़ इण्डिया से जवाब तलब किया है *
    छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के गैर-कार्यशील होने के कारण इस स्वप्रेरणा जनहित याचिका को पंजीकृत किया गया * राज्य बार के काम न करने के कारण छत्तीसगढ़ परिषद, अधिवक्ताओं का प्रवेश, एनरोलमेंट बनाए रखना, कदाचार का निर्धारण, पत्रिकाओं का प्रकाशन, कानूनी सहायता का आयोजन, चुनावों के लिए प्रदान की गई निधि का प्रबंधन, विश्वविद्यालयों का दौरा, कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन, विधि पुस्तकालयों की स्थापना आदि कार्य 2021 से बंद कर दिए गए हैं*इसे लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल के साथ आज सुनवाई की * प्रतिवादी राज्य शासन की ओरसे प्रस्तुत अतिरिक्त महाधिवक्ता वाय एस.ठाकुर,भारतीय बार परिषद से अधिवक्ता शिवांग दुबे और राज्य बार परिषद से अधिवक्ता पलाश तिवारी ने पक्ष रखा*
    जब स्टेट बार के अधिवक्ता से डीबी ने पूछा कि अंतिम चुनाव कब हुआ था, तब श्री तिवारी ने कहा कि अंतिम रूप से निर्वाचित निकाय का कार्यकाल 2.फरवरी 2021 को समाप्त हो गया था और कार्यकाल समाप्त होने के बाद, कोई नया चुनाव नहीं हुआ है* यह स्थिति सत्यापन नियमों में विफलता के कारण उत्पन्न हुई थी* बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल के मामलों की देखभाल के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था* श्री तिवारी ने कहा कि राज्य बार काउंसिल चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखती रही है, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया है* भारतीय बार परिषद के अध्यक्ष ही चुनाव कराने में सहायता करेंगे * बीसीआइ के अधिवक्ता शिवांग दुबे ने कहा कि, चूंकि उन्हें कल शाम ही ब्रीफ प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्हें आगे निर्देश प्राप्त करने तथा इस न्यायालय के समक्ष उचित प्रस्तुतियाँ देने के लिए कुछ समय दिया जाये * इसे मंजूर कर कोर्ट ने 12 फरवरी को सुनवाई तय कर इस तिथि से पूर्व, पक्षकारों के अधिवक्ताओं को अपना जवाब यदि दाखिल करने को कहा है *
kamlesh Sharma

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