उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से वसूली आदेश पर रोक, कोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पाली में पदस्थ तत्कालीन उप अभियंता शाहनवाज खान के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला कोरबा द्वारा 22 नवंबर 2024 को जारी वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए उतरवादी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता शाहनवाज खान तत्कालीन उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जनपद पंचायत पाली अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत सीसी रोड निर्माण कार्य में अधिक भुगतान की राशि के वसूली हेतु प्रकरण को संज्ञान में लिया गया, जिसके तहत शाहनवाज खान को 29 दिसंबर 2023 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला कोरबा द्वारा 22 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत सीसी सड़क निर्माण कार्यों में मापदंड अनुसार कार्य नहीं कराए जाने एवं त्रुटि पूर्ण मैप दर्ज करने का दोषारोपण करते हुए 2,91,661 रुपऐ जमा करने हेतु आदेशित किया गया, उपरोक्त वसूली आदेश के खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और दीक्षा गौराहा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की । जस्टिस ए.के. प्रसाद की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि, निर्माण कार्य जिसमें ग्राम पंचायत एजेंसी होती है निर्माण कार्य हेतु किसी भी राशि का भुगतान सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है यचिकाकर्ता जो उप अभियंता है उसका कोई योगदान नहीं है, उपरोक्त आधारों पर हाई कोर्ट ने अनुविभागी अधिकारी राजस्व कोरबा द्वारा जारी वसूली आदेश 22 नवंबर 2024 पर रोक लगाते हुए उत्तरवादीगण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है