बिलासपुर। नगर पंचायत लैलूंगा के प्रभारी सीएमओ बनाये जाने के बाद आदेश को निरस्त कर पुनः सहायक ग्रेड 2 के पद में पदस्थ किये जाने के खिलाफ पेश याचिका में जस्टिस एन के व्यास की टिप्पणी ने पद्रेश भर में बनाये गया नगर पंचायतो की व्यवस्था की पोल खोल दी है। लैलूंगा में सहायक ग्रेड 2 वर्ग के कर्मचारी को प्रभारी सीएमओ के पद म पदस्थ किया गया है। सहायक वर्ग 2 के कर्मचारी को तो कुछ प्रशासनिक ज्ञान हो सकता है, किन्तु चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को प्रदेश में सीएमओ बनाया गया है। इस कर्मचारी के खिलाफ नगर पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की है। इसके बावजूद लेब परिचायक सीएमओ के पद में बनी हुई है। इन परिस्थियों में जस्टिस की गंभीर टिप्पणी का भी कोई परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं है।