शहर के 54 बिल्डर्स सेना की जमीन से मुरुम खोदा, हाई कोर्ट ने पूछा कौन है वो, पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश
बिलासपुर। सेना की जमीन से मुरुम निकलकर बेचने के मामले में आज जनहित याचिका पर सुनवाई में यह बात भी सामने आई कि, इस निकाली गई मुरुम का इस्तेमाल शहर के कुल 54 बिल्डर्स और ठेकेदारों ने किया है। यह बात साफ़ होने के बाद हाईकोर्ट ने खनिज विभाग को पूरी जाँच कर रिपोर्ट पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं ।
रायपुर रोड के परसदा इलाके में बन रही एक बड़ी कॉलोनी में अवैध मुरुम का उपयोग हो रहा है* यह मुरुम चकरभाठा एयरपोर्ट के पास सेना की जमीन से निकाली गई है * चकरभाठा एयरपोर्ट के पास रक्षा मंत्रालय की जमीन से जो 50 लाख घन मीटर मुरुम अवैध रूप से निकाली गई है उससे सरकार को रॉयल्टी में 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है* इस मुरुम का उपयोग परसदा और आसपास की कॉलोनियों की सड़कों के निर्माण में किया गया है* रोजाना रात में जेसीबी और हाइवा गाड़ियों का इस्तेमाल कर मुरुम की खुदाई और परिवहन हो रहा है* मामले को लेकर रक्षा विभाग के संपदा अधिकारी नेहा गुप्ता और मोहम्मद आलम ने बिलासपुर के कलेक्टर से मुलाकात कर अवैध खुदाई रोकने की मांग की थी,* इसे लेकर प्रकाशित खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था * इसके बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए सुनवाई शुरू की थी * हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय और कॉलोनी संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था * आज गुरूवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी में यह बात सामने आई कि, शहर के 54 बिल्डर्स और ठेकेदार भी इस मुरुम का इस्तेमाल कर रहे हैं * इस पर हाईकोर्ट ने पूरी जाँच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश खनिज विभाग को दिया है * अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी *
