जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर 45 दिनो के अंदर नियुक्ति देने का आदेश
बिलासपुर। यह की छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा 3 नवंबर 2014 को जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) पद का विज्ञापन जारी किया गया था, उपरोक्त विज्ञापन में छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए सभी वर्गों हेतु पद निर्धारित किए गए थे किंतु निशक्तजनों के लिए किसी भी वर्ग में आरक्षण नहीं दिया गया था, यह की बलौदाबजार निवासी मनोज कुमार सोनी जोकि निशक्तजन वर्ग में आते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद हेतु जारी विज्ञापन में निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत निशक्त जनों के लिए आरक्षण नहीं दिए जाने से परिवेदित होकर, हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और रुचि नागर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत किया गया, याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता मनोज कुमार सोनी को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के एक पद सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए गए थे, तथा उपरोक्त मामले में अंतिम सुनवाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती रजनी दुबे के यहां हुई याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया कि, निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत निशक्तजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान है किंतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा जारी विज्ञापन में निशक्तजनो के लिए आरक्षण नहीं दिया गया था जो कि इस अधिनियम का उल्लंघन है, तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 20 जनवरी 2010 और 27 सितंबर 2014 का उल्लंघन है, उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के सुनंदा भंडारे फाउंडेशन आदेशों का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता मनोज कुमार सोनी को जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद पर नियुक्ति तथा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक से समस्त लाभ देने का आदेश पारित किया है, याचिकाकर्ता की नियुक्ति तथा समस्त लाभ को आदेश प्राप्ति दिनांक से 45 दिन के भीतर देने का आदेश जारी किया गया है

kamlesh Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *