नाबालिग रैप पीड़िता की याचिका में सुनवाई करने अवकाश में विशेष कोर्ट बैठी
०० मेडिकल बोर्ड को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
बिलासपुर। नाबालिग रैप पीड़िता द्बारा गर्भपात की अनुमति दिए जाने पेश याचिका में सुनवाई करने शीतकालीन अवकाश में जस्टिस विभु दत्त गुरू की विश्ोष कोर्ट लगाकर सुनवाई की गई। कोर्ट ने मामले को गंभीरता लेते हुए तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन कर कल 1 जनवरी को पीड़िता की जांच कर रायगढ़ कलेक्टर के माध्यम से 2 जनवरी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला निवासी नाबालिग रैप के बाद गर्भवती हो गई है। पीड़िता ने 24 स’ाह के गर्भ को समा’ करने अपने अभिभावक के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 30 दिसंबर को पंजीकृत हुए इस मामले की सुनवाई हेतु शीतकालीन अवकाश के बावजूद जस्टिस विभु दत्त गुरू की मंगलवार को विश्ोष कोर्ट लगाई गई। कोर्ट ने सुनवाई उपरांत पीड़िता के निवास से रायगढ़ नजदीक होने को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ सीएमएचओ को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्बारा जून 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन करने जिसमें एक स्त्री रोग विश्ोषज्ञ, एक बाल रोग विश्ोषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और एक अन्य सदस्य जैसा मामले में आवश्यक हो सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड याचिकाकर्ता की उचित पहचान सत्यापन के बाद निम्नलिखित पहलू:
पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति; गर्भावस्था का चरण; भ्रूण की समग्र स्थिति; गर्भ की समा’ि से होने वाले हानि के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीड़िता को कल 1 जनवरी 2025 को जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष दोपहर 12 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसके बाद कलेक्टर रायगढ़ के माध्यम से 2 जनवरी 2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने आज के आदेश की प्रति तत्काल रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ कलेक्टर को भ्ोजने का निर्देश दिया है। 2 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी।

kamlesh Sharma

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