बिलासपुर । हाईकोर्ट ने उप निरीक्षक के 975 रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के मामले में सुनवाई करते हुए शासन को 15 दिन के भीतर परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है । शासन ने इसके लिए 6 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया था।
इससे पहले विगत मई माह में हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए इस भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिये 90 दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिये थे । हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि प्लाटून कमांडर के 370 पदों पर महिला अभ्यर्थियों की हो रही भर्ती अवैधानिक है और महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए* साथ ही सब इंस्पेक्टर,, प्लाटून कमांडर,सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकायें खारिज कर दी गई थीं। पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (अंगुल चिह्न), सब इंस्पेक्टर (प्रश्नाधीन दस्तावेज), सब इंस्पेक्टर (कम्प्यूटर) और सब इंस्पेक्टर (रेडियो) के 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2021 से चल रही है। पूर्व में भर्ती की 2018 को शुरू की गई थी। 655 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस बीच आचार संहिता लागू हो गई, फिर सरकार बदल गई, इससे भर्ती की प्रक्रिया रुक गई। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2021 में 975 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था ।
एमसीसी में 6 सप्ताह मांगे शासन ने
इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश आने के कुछ समय बाद राज्य शासन ने हाईकोर्ट में एक एम सी सी प्रस्तुत की । इसमें कहा गया कि , एस आई भर्ती के परिणाम जारी करने हमें 6 सप्ताह का समय दिया जाये । मामले में जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई । जस्टिस व्यास ने सरकार के वकील से कहा कि, पहले ही काफी देर हो चुकी है ।आप चाहें तो दीपावली से पहले ही रिजल्ट जारी कर सकते हैं । उन्होंने 15 दिन में परिणाम जारी करने का निर्देश शासन को दिया है । इस मुकदमे में साक्षात्कार में शामी हो चुके अभ्यर्थियों का पक्ष एडवोकेट धीरज वानखेड़े ने पेश किया ।

kamlesh Sharma

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