बिलासपुर। हाई कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक की दुर्ग से धमतरी तबादला किये जाने के आदेश पर रोक लगाई है।

  1. याचिकाकर्ता तपेश्वर नेताम दुर्ग जिला में निरीक्षक के पद में पदस्थ है। उनका दुर्ग से धमतरी तबादला कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व गीता देबनाथ के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का इस आधार तबादला किया गया कि चुनाव आयोग का निर्देश है, किसी कर्मचारी को उसके गृह जिला में नहीं रखा जाना है। याचिकाकर्ता दुर्ग जिला का मूल निवासी है। इस पर अधिवक्ता ने तर्क में कहा याचिकाकर्ता बालोद जिला का निवासी है पूर्व में बालोद दुर्ग जिला में था, किन्तु जनवरी 2012 से बालोद अलग जिला बन गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का 7 माह पूर्व कोंडागांव से दुर्ग ट्रांसफर किया गया। एक वर्ष से भी कम समय मे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने सुनवाई उपरांत याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगाई है।
kamlesh Sharma

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